अनामी शरण बबल
सेबी-सहारा केस: सुब्रत रॉय से सुप्रीम सवाल- कहां है करोड़ों का बकाया
नयी दिल्ली। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। रॉय ने सेबी-सहारा केस में अभी तक निवेशकों के 25,700 करोड़ रुपये नहीं लौटाए हैं। कोर्ट ने पिछली बार सुब्रत रॉय को निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए छह महीने का समय दिया था। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी इसको लेकर किया गया इसकी कोई जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह माना कि सहारा ग्रुप ने अब तक सिर्फ 15 हजार करोड़ रुपये ही जमा कराए हैं। इस केस की सुनवाई कर रही बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एके सीकरी और एसके कौल भी है।बेंच ने सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय को बकायेदारों के भुगतान के लिए और समय देने से मना कर दिया। कोर्ट ने सुब्रत रॉय और ग्रुप के बाक़ी निदेशकों को अगली सुनवाई 28 फरवरी 2019 में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने कहा है। सुब्रत रॉय दो साल जेल में रह चुके हैं। 6 मई 2017 से वो परोल पर हैं। मां के देहांत के बाद उन्हें पहली बार परोल मिला था। इसके बाद से उनका पैरोल लगातार बढ़ाया जा रहा है।