नई दिल्ली, 20 सितंबर 2020। जी हां कोरोना महामारी के साथ जीवन में आए कई बदलावों में अब और भी बदलाव होने वाले है क्योंकि अब आपको न तो ड्राइविंग लाइसेंस और न ही रजिस्ट्रेशन, फिटनेस या इंशुरेंस आदि के दस्तावेज साथ में रखने की जरूरत है। क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार 1 अक्तूबर से सब डिजिटल कर दिया जाएगा यानी आप डिजिटल कॉपी मोबाइल पर ही दिखा कर काम चला सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सस्पेंशन, रेवोकेशन, चालान समेत अन्य किए गए अपराधों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
बढ़ सकती है टीवी की कीमत
जो दुर्गा पूजा या दिवाली में टीवी खरीदने सोच रहे है उनके लिए बुरी खबर यह है कि सरकार टीवी के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क लेना शुरू कर सकती है। इसके लिए पिछले एक साल से छूट दी गई थी. जिसकी वैधता सितंबर 30 को समाप्त हो रही है।
खुली मिठाइयों बेचने पर लगेगी पाबंदी
देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है. ऐसे में मिठाई बेचने वालों के लिए केंद्र ने नया नियम लागू किया है. कोरोना काल में खुली मिठाइयों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। कोई भी मिठाई दुकानदार खुली मिठाई बेचता है तो उसपर कार्रवाई की जायेगी. इतना ही नहीं, कारोबारी को ग्राहक को यह भी बताना होगा कि इसका इस्तेमाल कितने समय तक सही होगा।
सस्ती हो सकती है रसोई गैस की कीमत
त्योहारों को देखते हुए गैस कंपनियां, रसोई और प्रकृतिक गैस के दामों में बदलाव कर सकती है. सितंबर माह में दाम का स्थिर रखा गया था. जबकि, 19 किलोग्राम वाले गैस को 2 रूपये सस्ता किया गया था. ऐसे में उम्मीद है कि इस महीने भी हर माह की तरह दामों में रिवाइज किया जाएगा. फेस्टीवल सीजन को देखते हुए दाम घटाए जा सकते है.
बढे़गा रेल का किराया
अक्तूबर से स्टेशनों के विकास के लिए रेल यात्रियों को 10-35 रुपये तक अतिरिक्त किराये का भुगतान करना पड़ेगा. खबरों की मानें तो यह टिकट चार्ज का ही हिस्सा होगा. एसी फर्स्ट कोच के यात्रियों को एसी-टू और एसी-थ्री से ज्यादा चार्ज देनें होंगे.
ड्राइविंग करते समय रखने होंगे इ- चालान
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 1 अक्टूबर से ड्राइविंग करते समय चालक मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर पायेंगे. लेकिन, इस दौरान ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है. करीब 5 हजार रुपए तक का जुर्माना राशि इस दौरान देना पड़ सकता है.
मुफ्त में नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एलपीजी सिलेंडर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिलने वाला सिलेंडर अब फ्री में नहीं मिल पायेगा. हालांकि, यह सुविधा अप्रैल में ही समाप्त कर दी गयी थी लेकिन, इसे कोरोना की गंभीरता को देखते हुए मोदी सरकार द्वारा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था.
ट्रांजैक्शन पर लगेगा टैक्स
केंद्र सरकार द्वारा विदेश पैसे भेजने पर अतिरिक्त टैक्स वसूले जायेंगे. ऐसे में अगर आप अपने किसी अपनों को पैसे भेजते हैं तो आपके पॉकेट और बजट पर असर पड़ने वाला है. ऐसे ट्रांजैक्शन पर 5 फीसदी टैक्स वसूलने की योजना है. आपको बता दें कि एलआरएस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति सालाना 2.5 लाख डॉलर तक बाहर भेज सकता है.
आसानी से बनेगा लाइसेंस
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तमाम संशोधनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान हो जायेंगी. अब कोई भी व्यक्ति एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के जरिए ही वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव कर पायेगा. साथ ही साथ डीएल बनवाने की प्रक्रिया भी आसान हो जायेगी.
हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं
बीमा नियामक आईआरडीएआई के नये नियमों के अनुसार अब हेल्थ इंश्योरेंस पर कस्टमर को ज्यादा सुविधाएं देनी होंगी. उम्मीद है कि 1 अक्टूबर से नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कम रेट में ज्यादा बीमारियां कवर करेंगी. इसके अलावा भी इसमें कई अन्य बदलाव किए गए हैं.