समग्र समाचार सेवा
भोपाल,17नवंबर।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान।
अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है।
लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा।
गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा।
सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा।
शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
