दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में होली पर रहेगी सख्ती, जाने गाइडलाइंस

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28 मार्च।

कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल भी लोगों ने होली नहीं मनाई थी और इस साल भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कई राज्यों में प्रतिबंध लागू किए गए हैं. होली के दौरान इन राज्यों में सख्ती लागू रहेगी और लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा. इस सख्ती के कारण इस साल भी होली का रंग फीका रहने वाला है।

यूपी में होली मिलन पर लगी रोक
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना अनुमति के होली मिलन जैसे समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी है, इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

नोएडा-गाजियाबाद में लागू है धारा 144
यूपी में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ज्यादा सख्ती की स्थिति नहीं है, लेकिन होली के मौके पर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में धारा 144 लागू है. यानि 4 से ज्यादा लोग घर से बाहर कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते. तो आप यहां सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने से बचें.

उत्तराखंड में होलिका दहन पर भी रहेगी सख्ती
उत्तराखंड सरकार ने होली को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस में कहा है कि होलिका दहन में महज 50 फीसदी लोगों को रहने की इजाजत होगी. बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं होंगे. उत्तराखंड के कंटेनमेंट जोन्स में होली सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इन इलाकों में लोग अपने घरों में ही होली खेल सकते हैं. होली के दिन फूड आइटम्स एक-दूसरे परिवार में नहीं बांटे जाएंगे.

झारखंड में होली से ईस्टर तक लागू रहेंगी पाबंदियां
झारखंड की सोरेन सरकार ने भी होली के मौके पर नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील की है,राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. लोग अपने घर पर ही परिवार के बीच ये त्योहार मना सकेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा.

दिल्ली में भी इकट्ठा होकर नहीं खेल सकेंगे होली
राजधानी दिल्ली में भी लोग होली समेत अन्‍य त्‍योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, यानि कि लोगों को एकसाथ इकट्ठा होकर होली खेलने की इजाजत नहीं है. घरों में ही होली खेलने को कहा गया है. दिल्‍ली डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर होली उत्सव की मनाही रहेगी.

बिहार में भी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मना सकेंगे होली
बिहार की नीतीश सरकार ने भी होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. सीएम नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें, क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं. उन्होंने कहा, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे की सजग और सचेत रहें.

भोपाल और इंदौर में होलिका दहन और होली खेलने पर रोक
भोपाल और इंदौर में जहां नाइट कर्फ्यू लगा है. प्रदेश सरकार ने दोनों शहरों में होलिका दहन और होली खेलने पर रोक लगा दी गई है. वहीं राज्य के कई अन्य शहरों में भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. शनिवार रात से नौ बजे से सुबह छः बजे तक बाजार बंद रहेंगे. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के जिन शहरों/स्थानों में 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां भी सांकेतिक आयोजन ही किये जा सकेंगे.

चंडीगढ़ में होली पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं
चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह नहीं किए जा सकेंगे. प्रशासन के मुताबिक, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं होगी.

महाराष्ट्र में आज से नाईट कर्फ्यू, सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की मनाही
राज्य में ही प्रदेश सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा रात 8 बजे से बाजार बंद करने से लेकर अन्य तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. मुंबई में सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने की मनाही है.

छत्तीसगढ़ में भी लागू हैं पाबंदियां
कोरोना के बढ़ते मामलों से छत्तीसगढ़ में भी चिंताएं बढ़ रही हैं. इस बीच राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 7 दिनों का होम क्वारेंटीन अनिवार्य कर दिया गया है.

गुजरात में समारोह के आयोजन पर रोक
गुजरात में होली के अवसर पर समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि सीमित संख्या में लोगों के साथ ‘होलिका दहन’ की परंपरा का निर्वहन कर सकेंगे. अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है.

पंजाब के 12 जिलों में लागू है नाइट कर्फ्यू
पंजाब भी होली से पहले पाबंदियों के दौर से गुजर रहा है. अमृतसर, कपूरथला, लुधिया समेत प्रदेश के 12 जिलों में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. इसके अलावा दिन में भी 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है.

गोवा में त्योहारों से पहले लगी धारा 144
गोवा में भी प्रदेश सरकार ने होली, ईद, ईस्टर से पहले धारा 144 लगा दी है. इस आदेश के बाद सामूहिक तौर पर लोग होली या अन्य किसी त्योहार का आयोजन नहीं कर सकेंगे. हालांकि दूसरे राज्यों से लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी.

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