समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17अप्रैल।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को हुए लालकिले पर हिंसा मामले में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को शनिवार को जमानत दे दी है। बता दें कि लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है और इस आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने सिद्धू को 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 17 अप्रैल के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकारी वकील ने यह दावा करते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया कि यदि सिद्धू को रिहा किया गया तो वह सबूत को नष्ट कर देगा जैसा कि उसने पकड़े जाने से पहले दो फोन नष्ट कर दिये थे।
दीप सिद्धू को तीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने के अलावा कोर्ट ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। कोर्ट ने कह है कि सिद्धू को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करना होगा और साथ में हर 15 दिन में यदि जांच अधिकारी बुलाता है तो उसे वहां पेश भी होना पड़ेगा। इतना ही नहीं इस दौरान दीप सिद्धू किसी गवाह या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है और ना ही अपना फोन स्विच ऑफ रखना है।