समग्र समाचार सेवा
जयपुर, 16मई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार रात आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को बहाल कर दिया है, जिनकी बर्खास्तगी मंत्रालय के आदेश पर पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा रद्द कर दी गई थी।
बता दें कि विवादास्पद 2009-बैच के IPS अधिकारी को फरवरी 2019 में ‘गंभीर व्यक्तिगत कदाचार’ के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अपनी पत्नी तलाक लिए बिना ही उनका किसी अन्य महिला के साथ अबैध संबंध था। चौधरी ने जोधपुर में कैट में अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी, जिसे बाद में दिल्ली में प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया था।
और जबकि, ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 10 दिसंबर, 2020, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19 मार्च, 2021, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 7 मई के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की आगे जांच की गई थी। 2021 और पंकज चौधरी पर ‘सेवा से बर्खास्तगी’ का जुर्माना लगाने और मामले में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों/निर्देशों से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चौधरी न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में बहाल किया जाए।
देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बहाल करने के आदेश मिलने के बाद आईपीएस पंकज चौधरी को राजस्थान सरकार में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। यह जानकारी आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल ने सोशल मीडिया पर शेयर की है।
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