बिहार शिक्षक नियोजन: शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजन के आवेदन को लेकर जारी की तारीख

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समग्र समाचार सेवा
पटना, 5जून। बिहार में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए चार फीसदी सीट रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों के आवेदन को लेकर तारीख का ऐलान किया है।
पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की अपील पर माननीय न्यायालय के आदेश के अगले ही दिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुमोदन के बाद विभाग ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन तथा माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए दो अलग-अलग लेकिन समान शिड्यूल वाला नियोजन कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया। विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी अधिसूचना में दिव्यांगों को आवेदन के लिए कोर्ट के निर्देश के अनुरूप 15 दिनों का समय दिया गया है।

घोषित नियोजन शिड्यूल के मुताबिक 9 जून तक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में नियोजन इकाईवार, कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति की सूचना जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित (अपलोड) किया जाएगा। इस आशय का विज्ञापन विभाग की ओर से संबंधितों की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। दिव्यांग जनों को आवेदन पत्र समर्पित करने के लिए 11 जून से 25 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद हेतु अर्ह्यताएं 1 जुलाई 2019 को घोषित अधिसूचना के अनुरूप ही रहेंगी। इस पंद्रह दिनों के दौरान अभ्यर्थी द्वारा आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव, यथा जिला परिषद के संदर्भ में डीडीसी सह सीईओ, नगर निकाय के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में हाथोंहाथ अथवा निबंधित डाक के माध्यम से जमा किया जाएगा। नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
वहीं प्रारंभिक शिक्षकों के पद पर आवेदन के लिए भी अर्ह्यताएं 5 जुलाई 2019 को घोषित अधिसूचना के समान रहेंगी। पहली से आठवीं के शिक्षक पदों पर नियोजन के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में हाथों-हाथ अथवा निबंधित डाक से जमा किया जाएगा। कोविड-19 एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की समस्याओं के मद्देनजर पंचायतों में आवेदन प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था संबंध प्रखंडों के प्रखंड संसाधन केन्द्र पर बीईओ बीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी

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