वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान- ब्लैक फंगस की दवा पर नही लगेगा टैक्स, कोविड टीकों पर 5% GST जारी रहेगी

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12जून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद उन्होंने बताया कि बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए। सीतारमण ने बताया कि एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। जीएसटी परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति दी है। टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई कर नहीं लगेगा। जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की। बिजली की भट्टियों और तापमान जांच उपकरणों पर जीएसटी को घटाकर 5% किया गया है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति दी है. इसके अलावा अब टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई कर यानी टैक्स नहीं लगेगा. अभी इनपर पांच प्रतिशत कर लगता था. जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीकों की खरीद पर कहा, “केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उसपर GST भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.” यह जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक थी. बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत कर देय होगा. अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता था. पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों और एम्बुलेंस पर भी कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।

 

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