पीएम किसान योजना के पात्र नहीं होने पर भी लाभ लेने वालें किसानों से 32.4 लाख रुपए की वसूली करेगी सरकार

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समग्र समाचार सेवा
बोकारो, 19जून। कृषि विभाग के अधिकारियों के गलती के कारण झारखंड के बोकारो में इनकम टैक्स देने वाले 451 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले लिया है ऐसे किसानों से 32.4 लाख रुपए की वसूली करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी इनकम टैक्स देने वाले किसानों को नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे जिले में इनकम टैक्स देने वाले किसानों की संख्या 693 है। नोटिस भेजे जाने के बाद इनकम टैक्स देने वाले किसानों की मुश्किल बढ़ेगी और उन्हें पैसे जल्द लौटाने होंगे. जिले के अपर समाहर्ता सादात अनवर ने बताया कि अहर्ता नहीं रखने वाले किसानों के भुगतान पर सरकार स्तर से रोक लगाई जा रही है, जो भी अयोग्य लाभुकों की सूची सरकार से आई थी. उसका सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है. वसूली की राशि किस खाते में जमा की जानी है. इस संबंध में मार्गदर्शन भी मांगा जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ ऐसे सैकड़ों लोग भी उठा लिए जो अर्हता नहीं रखते हैं. प्रथम एवं दूसरे किस्‍त की राशि भी संबंधित लोगों ने ले लिया है. लिहाजा केंद्र सरकार स्तर से ही अब संबंधित इनकम टैक्स देने वालों से राशि वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बोकारो में भी ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया गया है, जो आयकर दाता हैं और किसान सम्मान योजना का लाभ ले लिया. ऐसे लोगों से 33.06 लाख रुपये की वसूली होगी. इसमें से 451 लोगों ने कम से कम पहली किस्त की राशि दो हजार रुपए ली है. ऐसे में संबंधित किसानों से राशि वसूली के लिए नोटिस भेजा जा रहा है. इस संबंध में अपर समाहर्ता सादात अनवर ने बताया कि अर्हता नहीं रखने वाले किसानों का भुगतान पर रोक सरकार स्तर से ही लगाई जा रही है।

दरअसल, सरकार ने टैक्स देने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर रखा गया था. इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर किसान इस योजना ने कैसे शामिल हो गए, यह एक बड़ा सवाल है. कृषि विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अयोग्य लाभुकों को भी मिल गया. इस योजना के लाभुकों के चयन में कृषि विभाग ने केंद्र के दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया. आनन-फानन में लाभुकों के खाते में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर कर दिये गये. लाभुकों की यह सूची पिछले साल (2018) की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से तैयार कर ली गयी थी. इसमें कई वैसे लाभुकों को भी पैसा मिल गया, जो टैक्स देते हैं या सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं. यह रक़म सीधे किसानों के खाते में जाती है. सीमांत किसान से मतलब ऐसे किसानों से है, जो अधिकतम एक हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ तक ज़मीन पर खेती करते हैं. छोटे किसानों की परिभाषा में ऐसे किसान आते हैं, जो एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक ज़मीन यानी पाँच एकड़ तक ज़मीन पर खेती करते हैं. आयकर चुकाने वालों को इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया था. साथ ही ऐसे रिटायर्ड लोग, जिनकी पेंशन 10,000 रुपए या उससे ज़्यादा है, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता है।केंद्र सरकार ने 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया था।

किस प्रखंड में कितने से होगी वसूलीबेरमो प्रखंड में 5 लघु किसान जिन्होंने 16 किस्तों में ₹32000 लिए हैं. चंदनकियारी में 65 अयोग्य लाभुकों ने 292 किस्तों में ₹548000 लिए ,चंद्रपुरा प्रखंड में 36 आयोग लाभुकों ने 117 किस्तों में ₹234000 लिए, चास प्रखंड में 83 किसानों ने 225 किस्तों में 4.50 लाख, गोमिया प्रखंड में 55 आयोग लाभुकों ने 228 किस्तों में ₹456000 ले लिए जरीडीह में 44 आयोग लाभुकों ने 140 किस्तों में ₹280000, कसमार में 74 लाभुकों ने 247 किस्तों में ₹494000, नावाडीह में 45 आयोग लाभुकों ने 193 किस्तों में ₹386000 और पेटरवार प्रखंड में 44 आयोग लागू होने 144 किस्तों में ₹288000 की राशि ले ली।

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