समग्र समाचार सेवा
कोलकाता, 3जुलाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया, जिसे पहले राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से जेड-श्रेणी की सुरक्षा वाले शुभेंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षा दिया जाए।
अदालत ने कहा है यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि अधिकारी को कोई खतरा ना हो।
जानकारी के मुताबिक जस्टिस शिवकांत प्रसाद की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है कि यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि शुभेंदु अधिकारी को कोई खतरा ना हो। नहीं तो सरकार को दोषी माना जाएगा। हालांकि, अदालत ने इस दौरान केंद्र से मिली सुरक्षा पर भी बात की। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी को पहले ही केंद्र से पर्याप्त सुरक्षा मिली है।
इससे पहले हुई मामले की सुनवाई में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्रशासन के सुरक्षा निदेशक को कारण बताने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने कहा था कि इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल की जाए कि क्यों शुभेंदु अधिकारी को दी गई सुरक्षा को हटाया गया है. वहीं, बंगाल सरकार ने कहा था कि अधिकारी को ‘किताब’ की गाइडलाइंस के अनुसार अधिकारी की सुरक्षा की जा रही है।
बीजेपी विधायक अधिकारी ने अदालत से कहा था कि केंद्र सरकार से Z-श्रेणी की सुरक्षा मिली होने के बाद भी उन्हें तीन क्षेत्रों में राज्य सरकार की मदद चाहिए. इनमें पायलट कार, रूट लाइनिंग और जनसभाओं की निगरानी शामिल है।