पोर्न फिल्म केस: पुलिस ने पुछताछ के लिए गहना वशिष्ठ समेत 3 लोगों को भेजा समन

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समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 25जुलाई। पोर्न फिल्म केस में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा इन दिनों पुलिस हिरासत में हैं और उन पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। पोर्न फिल्म रैकेट में राज कुंद्रा का कितना हाथ और कितना नहीं, सच सामने लाने के लिए मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ समेत तीन लोगों को समन जारी किया है और आज पूछताछ के लिए बुलाया है।
मुंबई पुलिस का कहना है कि उसकी अपराध शाखा की प्रोपर्टी सेल ने पोर्न फिल्म रैकेट की जांच के सिलसिले में आज अभिनेत्री गहना वशिष्ठ सहित तीन लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया है। गहना वशिष्ठ लगातार राज कुंद्रा का सपोर्ट कर रही हैं और उन्होंने बीते दिनों कहा था कि उन्हें काम के बदले पूरे पैसे मिले थे और किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कुंद्रा के बचाव में कहा था कि पोर्नोग्राफी और इरॉटिका में अंतर होता है।

सूत्रों की मानें तो मुंबई पुलिस प्रोटोकॉल के अनुसार ईडी को इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए सूचित करेगी, जिसमें विदेशी मुद्रा का उल्लंघन भी शामिल है। ईडी मामला दर्ज करने के बाद पहले मुंबई पुलिस से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति लेगी। ईडी अपने मुंबई कार्यालय में पूछताछ शुरू करने से पहले कुंद्रा के खिलाफ पीएमएलए और फेमा के तहत समन जारी कर सकती है। ईडी कई व्हाट्सएप चैट के बारे में मिले इनपुट के आधार पर मुंबई पुलिस द्वारा ऐप के वित्तीय लेनदेन में कुंद्रा की संलिप्तता और इसकी सामग्री पर किए गए दावों के बारे में विवरण का पता लगाएगी। ईडी अपनी जांच में कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के निदेशक से भी पूछताछ कर सकती है।

ईडी की जांच के दौरान शिल्पा शेट्टी से पूछताछ से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पिछले साल तक कुंद्रा की फर्म की निदेशक थी। हालांकि, मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है क्योंकि पुलिस कथित पोर्न रैकेट में उनकी संलिप्तता स्थापित नहीं कर सकी।

बता दें कि कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (गलत इरादा), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के अलावा आईटी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।

 

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