समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 11अगस्त। मध्य प्रदेश में नकली शराब बनाने और बेचने वालों की अब खैर नहीं. क्योंकि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकार ने नए संसोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक विधेयक में जहरीली शराब बेचने को दोषी पाए जाने पर 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. गौरतलब है कि बीते 11 महीने के भीतर ही 50 लोगों की जान जहरीली शराब पीने के कारण जा चुकी है. इसके बाद इस कानून को सख्त कर दिया गया है।
वित्त और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में इस बिल को पेश किया. इस बिल को मंजूरी के लिए अब राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास भेजा जाएगा. नए बिल के मुताबिक अगर जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है तो इसके आरोपी को कम से कम 2 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं इस कानून के तहत अगर कोई दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो उसे मौत की सजा दिए जाने से लेकर 20 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
बता दें पुराने अबकारी कानून के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर दो महीने की जेल से लेकर 10 साल की सजा का प्रवधान था वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर उम्रकैद का प्रावधान था लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब यह बिल राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।