समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 20सितंबर। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों से राहत मिल रही है वैसे वैसे राज्य सरकार भी कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियों नें राहत दे रही है। इसके साथ ही सरकार राज्य में टीकाकरण अभियान पर भी जोर दे रही है। ऐसे में रविवार के दिन शादियों व अन्य समारोहों में अधिकतम लोगों की संख्या की अनुमति को 50 से बढ़ाकर अब 100 कर दिया गया है। यह सीमा इनडोर व आउटडोर दोनों तरह के कार्यक्रमों के लिए थी. यूपी सरकार के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा एक आदेश जारी कर शादी व अन्य समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिया है।
यह नियम दोनों तरह के शादी समारोहों के लिए लागू कर दिए गए हैं। चाहे शादी इनडोर में हो या फिर आउटडोर में। बता दें कि इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह की जगह के प्रेश द्वार पर एक कोविड 19 हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा।
आदेश में बताया गया है कि मेहमानों के शादी में शामिल होने, उनके बैठने व वह कार्यक्रमों में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दो गज यानी 6 फीट की दूरी लोगों के बीच में होनी चाहिए। आदेश के मुताबिक शौचालयों में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था भी की जाएगीं राज्य में सभी मौजूदा प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।
इससे पहले 7 सितंबर को राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक रात में कर्फ्यू जो रात 10 बजे सुबह के 6 बजे तक था, अब रात 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसे लागू कर दिया गया है।