पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान, NIA कोर्ट ने 4 को सुनाई फांसी तो 2 को उम्रकैद की सजा
समग्र समाचार सेवा
पटना, 1 नवंबर। पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। गांधी मैदान सीरियल धमाकों के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि दो को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो अन्य दोषियों को 10 वर्ष और एक को सात साल की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर 2013 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 85 लोग जख्मी हुए थे। एनआईए कोर्ट ने इस मामले के 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि एक को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया।
कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है उनमें हैदर अली, नोमान अंसारी, मुजीब उल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तेखार आलम और अगर उद्दीन कुरैशी शामिल है। मोहम्मद फखरुद्दीन को सबूतों की कमी के आधार पर इस मामले से बरी कर दिया गया। इसके अलावा ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड द्वारा एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है।