CBI और ED निदेशक के कार्यकाल के विस्तार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18 नवंबर। लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दो अध्यादेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. इन अध्यादेशों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता ने कहा कि ये अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के विपरीत हैं। सांसद ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘सीबीआई और ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार से जुड़े केंद्रीय अध्यादेशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में मैंने याचिका दायर कीय़ यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत है।’’
बता दें कि इन अध्यादेशों को चुनौती देने वाली यह दूसरी याचिका है। इससे पहले वकील एम एल शर्मा ने मंगलवार को इसी तरह की याचिका दायर की थी।