समग्र समाचार सेवा
बेंगलुरू, 13 फरवरी। कर्नाटक के उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था। यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक लागू रहेगा।
स्कूल के 200 मीटर तक धारा 144 लागू
जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था। आदेश के अनुसार, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
बोम्मई ने शांति बहाल होने का विश्वास जताया
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्यभर में 10वीं कक्षा तक के हाईस्कूलों के फिर से खुलने से एक दिन पहले रविवार को विश्वास जताया कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी। राज्य में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के कारण इन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। बोम्मई ने कहा कि प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।
सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएंगेः मुख्यमंत्री
उन्होंने कहा, ”10वीं कक्षा तक के हाईस्कूल कल फिर से खुलेंगे, सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सार्वजनिक निर्देश के उपनिदेशक को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्कूलों में अभिभावकों और शिक्षकों की शांति बैठकें बुलाने के लिए कहा गया है। मुझे विश्वास है कि स्कूलों में शांतिपूर्ण तरीके से काम होगा।” उन्होंने प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के बाद शिक्षा मंत्री से एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसके आधार पर एक बैठक की जाएगी और फैसला लिया जाएगा।