समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 8 मार्च। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग बुधवार शाम 5 बजे राज्य में तीन नगर निगमों की कुल 272 वार्डों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है। चुनाव पैनल के अधिकारी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह नामांकन, नामांकन की जांच, उम्मीदवारी वापस लेने, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख सहित महत्वपूर्ण मतदान तिथियों की घोषणा करेंगे।
10.4 मिलियन से अधिक मतदाता डालेंगे वोट
मालूम हो कि नगर निगम चुनावों में 10.4 मिलियन से अधिक मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की संभावना है। 2017 नगरपालिका चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन तीन अप्रैल था और चुनाव 23 अप्रैल को हुए थे जबकि नतीजे 26 अप्रैल को सामने आए थे।
पिछले 15 वर्षों से एमसीडी पर शासन कर रही
इस बीच राजनीतिक दल विशेष रूप से भाजपा, आप और कांग्रेस महीनों से राजधानी में नगर निगम चुनाव के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा पिछले 15 वर्षों से एमसीडी पर शासन कर रही है और आप, जिसने 2020 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई, वह भगवा पार्टी को नगरपालिका शासन से हटाना चाहती है। आप, भाजपा और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी, बिहार की सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) जैसी अन्य पार्टियों और अन्य ने भी एमसीडी चुनावों में कई उम्मीदवार खड़े किए हैं।
2017 के नगरपालिका चुनावों में भाजपा ने प्रभावशाली जीत दर्ज की
2017 के नगरपालिका चुनावों में भाजपा ने प्रभावशाली जीत दर्ज की और राजधानी के तीन निगमों में 272 वार्डों में से 181 जीतकर सत्ता में लौटी थी। वहीं, आप को दूसरा और कांग्रेस को तीसरा स्थान मिला था। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में एमसीडी चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के विश्वास को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा में 70 में से 62 सदस्यों वाली आप ने पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है।
एमसीडी तीन नगर निगमों में विभाजित
एमसीडी तीन नगर निगमों में विभाजित है। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों में प्रत्येक में 104 वार्ड हैं जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। 272 वार्डों में से आधे महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। रामजस कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो तनवीर ऐजाज़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत एसईसी नगरपालिका चुनावों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, ‘कोविड के दौरान एमसीसी में सुझाई गई तारीखों की घोषणा करना और दिशानिर्देशों को लागू करना एसईसी का विशेषाधिकार है। चाहे नगरपालिका चुनाव हो, राज्य हो या राष्ट्रीय, प्रतिस्पर्धी दलों के लिए निष्पक्ष खेल होना चाहिए। कोविड के समय में एसईसी के लिए मतदाताओं की आवाज की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, किसी भी कानूनी मंजूरी की कमी एमसीसी वास्तव में अभियान कदाचार और चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दांत रहित हथियार है।