समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 18 अप्रैल। अजान-हनुमान चालीसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच नासिक प्रशासन ने एक फैसला लिया है। नासिक प्रशासन का कहना है कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी। यह भी कहा गया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।
हनुमान चालिसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी होगी
नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि हनुमान चालिसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी होगी। अजान से 15 मिनट पहले या बाद में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी हनुमान चालिसा की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया है।
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए लेनी होगी इजाजत
आदेश में कहा गया है कि 3 मई तक यानी ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेनी होगी। 3 मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
राज ठाकरे ने दी थी धमकी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे कहा था कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए वरना मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया जाएगा।