पटना हाईकोर्ट ने सहारा समूह के सुब्रत राय को 11 मई को हाजिर होने का दिया आदेश

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समग्र समाचार सेवा

पटना, 27 अप्रैल। पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है जहां देश के बड़े उद्योगपति और सहारा समूह के सुप्रीमो सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट ने तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा श्री के नाम से विख्यात उद्योगपति सुब्रत राय सहारा को 11 मई को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा को आज तक का वक्त दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि कंपनी यह बताएं कि जनता का पैसा कब तक लौटाएगी। दरअसल सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए थे।

इस मामले को लेकर 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया था। निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान हैं और कोर्ट से लेकर सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं। इस कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हैं।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा।

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