समग्र समाचार सेवा
मऊ, 22जून। मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है. पुराने मामलों में जारी कार्रवाईयों की कड़ी में बुधवार को मऊ के जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी की तीन करोड़ 76 लाख की संपत्ति के कुर्क करने के दिये आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्क करने के लिए अभियान चल रहा है.
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पत्नी मुख्तार अंसारी अफसा अंसारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा अपने नाम से खरीदी गई थी. उन्होंने बताया कि आरजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर जो मौजा शेखपुर परगना और तहसील सदर, जनपद गाजीपुर में स्थित है, उस जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए है. इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपए है.
उन्होंने बताया कि अफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के कई थानों के अलावा मऊ में भी अलग-अलग धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं. अधिकारी के अनुसार कुर्क की जाने वाली जमीन अफशा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से खरीदी गई थी. जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है.
जिलाधिकारी के अनुसार जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है,जो अवैध कार्यो में लिप्त है और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद है. उन्होंने बताया कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्तियां खड़ी की है. ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्यवाही भी की जाएगी.