झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम सोरेन के काउंसल पर जताई नाराजगी

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समग्र समाचार सेवा
रांची, 24 जून। झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और लाभ के पद के मामलों की सुनवाई के दौरान उनके वकील पर नाराजगी व्यक्त की।

जब सुनवाई हो रही थी तो सोरेन के वकील अमृतांश वत्स के पास वकालतनामा नहीं था, इस तथ्य ने मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ को झकझोर दिया।

सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रही दिल्ली की वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने यह दावा करते हुए और समय देने की गुहार लगाई कि उन्हें मामले में प्रस्तुत सभी याचिकाओं तक पहुंच नहीं दी गई है।

अदालत के अनुसार, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, जिन्होंने पहले सोरेन का प्रतिनिधित्व किया था, ने कभी भी याचिकाओं की सुनवाई नहीं होने की समस्या को नहीं लाया।

याचिकाएं एडवोकेट वत्स को मिलीं, जिन्होंने सोरेन के स्थानीय वकील के रूप में काम किया।

सोरेन द्वारा किए गए वैध वकालतनामा के बिना वत्स पहले मामले में पेश हुए थे, यह आगे की जांच के बाद पता चला था।

एक मुवक्किल की ओर से अपने वकील की पैरवी करने और उनकी ओर से अपना मामला लड़ने के लिए लिखित प्राधिकरण को वकालतनामा के रूप में जाना जाता है। अधिवक्ता को अतिरिक्त रूप से अपने मुवक्किल की ओर से याचिकाएं प्रस्तुत करने और प्राप्त करने की अनुमति है।

अरोड़ा ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ज्यादा छूट नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने सुनवाई की अगली तारीख 30 जून तय की।

सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट को दो याचिकाएं मिली हैं। जबकि एक ने कहा कि उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता संभाली थी क्योंकि उसे कथित तौर पर एक खनन पट्टा दिया गया था, दूसरा शेल व्यवसायों में अवैध धन के भंडारण की चिंता करता है कि वह और उसके सहयोगी कथित तौर पर मालिक और संचालक हैं।

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