समग्र समाचार सेवा
वाराणसी, 20जुलाई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। वाराणसी के जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। पिछले शुक्रवार को चार महिला वादी की ओर से वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने बहस पूरी की। अब याचिकाकर्ता राखी सिंह की ओर से उनके वकील अपनी दलील पेश करेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी चार महिलाओं ने याचिका दायर कर शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी है। इस याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। वाराणसी जिला जज की अदालत में अपराह्न 2 बजे से इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी।
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस ज्ञानवापी केस की पोषणीयता के मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। उन्हें तय करना है कि कोर्ट में पांच महिलाओं की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो सकती है या नहीं। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के क्रम में मंदिर पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। अदालत में उन्होंने कहा कि विवादित भूखंड आराजी संख्या 9130को वक्फ की संपत्ति बताई जा रही रहा उसका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।
हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि इस संपत्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त दस्तावेज भी अदालत के सामने रखे। इसके साथ ही मंदिर पक्ष के वादी संख्या दो से पांच तक की दलीलें पूरी हुईं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख सोमवार की तय की थी। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जिस संपत्ति को वक्फ संख्या 100 में दर्ज बताया जा रहा है उसका कोई दस्तावेज नहीं किया।
वकील ने कहा कि वक्फ की अधिकारिक वेबसाइट को देखने पर पता चलता है कि इसमें संपत्ति को वक्फ करने वाले का नाम नहीं है। वक्फ रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहीं नहीं दिखता हैं। यह संपत्ति वक्फ कब की गई इसकी कोई तिथि दर्ज नहीं है। यहां तक कि गजट नोटिफिकेशन नंबर भी नहीं है। दूसरी तरफ, ज्ञानवापी के शिवलिंग के दैनिक पूजन से संबंधित याचिका दायर की गई है। चार महिलाओं की ओर से इस संबंध में याचिका दायर हुई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई कर सकती है।