एडीजीपी अमृत पॉल की जमानत याचिका खारिज

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समग्र समाचार सेवा
बेंगलुरु, 26 जुलाई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) भर्ती घोटाले में आरोपी एडीजीपी अमृत पॉल (IPS) को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

मजिस्ट्रेट आनंद टी चौहान ने जमानत अर्जी खारिज कर दी क्योंकि कथित घोटाले की जांच अभी जारी है। पॉल मामले में 35वां आरोपी है और एडीजीपी (भर्ती) था।

मामले के विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट पी प्रसन्ना कुमार ने तर्क दिया कि आईपीएस अधिकारी ने एक गंभीर अपराध किया है और वरिष्ठ अधिकारी को जमानत पर रिहा करने से गलत संकेत जाएगा।

542 पीएसआई की भर्ती में रिश्वतखोरी और उत्तर पुस्तिकाओं में फेरबदल के आरोपों के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस मामले में कई उम्मीदवारों और पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

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