मुसीबत में फंसे बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, कोर्ट ने जारी किया वारंट

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समग्र समाचार सेवा
पटना, 17अगस्त। बिहार के नए नवेले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को अभी मंत्री पद की शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. उन्हें किडनैपिंग मामले में ये वारंट जारी हुआ है. बता दें कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार 2014 के बिल्डर के अपहरण के मामले में आरोपी हैं और इसी वजह से कोर्ट की तरफ से उनके खिलाप वारंट जारी हुआ है. जानकारी के मुताबिक उन्होंने वारंट जारी होने पर सरेंडर कर दिया है. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है.

बता दें कि मंगलवार को ही नीतीश कैबिनेट में कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं. उनके खिलाफ किडनैपिंग का यह मामला दानापुर इलाके के बिल्डर के अपहरण का है. इस केस में कार्तिकेय कुमार आरोपी हैं. कोर्ट में पेशी पर कार्तिक कुमार के नहीं पहुंचने का आरोप है. उनके खिलाफ ही वारंट जारी होने से बिहार की जेडीयू-आरजेडी गठबंधन सरकार की किरकिरी हो रही है.

बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के कथित रूप से बकाया गिरफ्तारी वारंट पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पटना हाई कोर्ट इस पर गंभीरता से ध्यान देगा. मुझे उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार कुछ साहस दिखाएंगे. कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

भाजपा नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि अगर कार्तिकेय सिंह (राजद) के खिलाफ वारंट है तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था. लेकिन उन्होंने कानून मंत्री के रूप में शपथ ली है. मैं नीतीश से पूछता हूं कि क्या वह बिहार को लालू के जमाने में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कार्तिकेय सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए.

इसपर बिहार के कानून मंत्री सह राजद नेता, कार्तिकेय सिंह ने कहा कि सभी विधायकों और मंत्रियों ने हलफनामा पेश किया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. विपक्ष उनके कथित रूप से बकाया गिरफ्तारी वारंट पर बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं.

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