महाराष्ट्र: शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संवैधानिक पीठ करेगी अयोग्यता मामले की सुनवाई

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समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 23अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता के मामले में आज सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी.

इस मामले में आज यानी मंगलवार 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच रस्साकसी के मुद्दे पर सुनवाई की.

इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी. इस मामले को परसों यानी गुरुवार 25 अगस्त को सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष रखा जाए.’

कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हटाने का नोटिस लंबित होने के दौरान क्या वो विधायकों की अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकते हैं, इस पर सुनवाई की जरूरत है, इसलिए इस मुद्दे पर संविधान पीठ को सुनवाई करने की जरूरत है.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की उस अर्जी पर गुरुवार तक कोई फैसला न लें, जिसमें उन्होंने स्वयं को असली शिवसेना घोषित करने और पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष-बाण पर दावा ठोका है.

इसके अलाव सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में लंबित कार्रवाई पर 2 दिन के लिए रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में सुनवाई होनी है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि सुनवाई के दौरान वह शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका दावा है, इसे लेकर कोई फैसला न करे. शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.

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