झारखंड की हेमंत सरकार की बड़ी पहल, लागू की गई पुरानी पेंशन योजना
Big initiative of Jharkhand's Hemant government, old pension scheme implemented
समग्र समाचार सेवा
रांची, 2सितंबर। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बृहस्तिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. ये योजना 1 सितम्बर 2022 से लागू होगी. इसके लागू होने के साथ ही 1 दिसंबर 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना खत्म हो जाएगी. ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताने वालों की लंबी कतार लग गई. ढोल-नगाड़े की आवाज से पूरा मंत्रालय परिसर गूंज उठा. सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया. एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी गई.
कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि, राज्य में अभी लगभग 1.95 लाख स्थाई अधिकारी और कर्मचारी हैं. इनमें से 1.25 लाख नई पेंशन योजना के दायरे में हैं, जो 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद बहाल हुए हैं, इन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा. पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी और इसकी जगह पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू कर दी गई थी. राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बना है.
‘एक और वादा पूरा हुआ’
कैबिनेट की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि, ”एक और वादा हुआ पूरा. झारखण्ड राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन हुई लागू. जोहार.”
नई पेंशन स्कीम
बता दें कि, नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन में से 10 फीसदी कटौती होती थी, उतना ही सरकार मिलाकर उसे निवेश करती थी. ये निवेश शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव पर आधारित होता था. रिटायरमेंट पर उसका जितना पैसा बनता था, उसका 60 फीसदी उन्हें भुगतान करने का प्रावधान था. शेष 40 फीसदी पैसा फिर से निवेश करने का प्रावधान था. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत पर उनके आश्रित पति-पत्नी को किसी तरह की पेंशन का प्रावधान नहीं था और ये 40 फीसदी राशि भी सरकार के पास चली जाती थी. अब कर्मचारियों को इससे छुटकारा मिल जाएगा. नई पेंशन स्कीम पेंशन का प्रावधान ना के बराबर था.
पुरानी पेंशन योजना का एसओपी
1. पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो एसओपी की शर्तों को मानने का शपथ पत्र देंगे और किसी तरह से अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं करेंगे
2. नयी पेंशन योजना में सरकार द्वारा दिये गये अंशदान और मिलनेवाली ब्याज की राशि एनएसडीएल द्वारा सीधे सरकार को नहीं देने पर रिटायरमेंट के समय संबंधित कर्मचारी इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करेंगें.
3. नयी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के अंशदान की राशि एनएसडीएल से नहीं मिलने पर कर्मचारी सरकार से इसका दावा नहीं करेंगे
4. पुरानी पेंशन योजना चुननेवाले कर्मचारियों के वेतन से नयी पेंशन योजना के तहत उनके वेतन से 10% की कटौती नहीं की जायेगी
5. एनएसडीएल से सरकारी अंशदान की राशि मिलने पर उसे अलग रखा जायेगा. इसका इस्तेमाल भविष्य के पेंशन दायित्वों के लिए किया जायेगा.
6. सरकार को एनएसडीएल से कर्मचारियों के अंशदान और ब्याज की राशि मिलने पर उसे कर्मचारियों के दे दिया जायेगा. यह राशि झारखंड सामान्य भविष्य निधि के खाते में रखने का विकल्प होगा.
7. नयी पेंशन योजना लागू होने की तिथि (1/12/2004) से पुरानी पेंशन योजना लागू होने की तिथि (1/9/2022) के बीच रिटायर होनेवाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
8. पुरानी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित सभी काम का निपटारा वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा