दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता खत्म, नहीं देना होगा 500 रुपये का जुर्माना, जानें नई गाइडलाइंस

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 5अक्टूबर।कोरोना के मामलों में कमी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अगर आप अब दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना पडे़गा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में यह फैसला हुआ है. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी. आपदा प्रबंधन के ‘स्पेशल सीईओ’ सुशील सिंह द्वारा बैठक के संबंध में जारी की गई जानकारी के अनुसार, मास्क पहनने की अनिवार्यता हटाने के निर्णय को लेकर बैठक में लोगों अलग-अलग राय थी. हालांकि बाद में इसको लेकर अधिकारियों में एक सहमति बनी.

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बैठक में कहा था कि मौजूदा स्थिति ‘सहज’ है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लापरवाही नहीं बरती जा सकती क्योंकि इसके नए-नए स्वरूप सामने आते रहते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच देश में कई त्योहार होने के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है.

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि निगरानी अब भी जरूरी है, क्योंकि संक्रमण के मामले अब भी आ रहे हैं और समय-समय पर इसके नए-नए स्वरूप सामने आते रहते हैं. एनडीएमए के सदस्य डॉ. राजेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए 15 नवंबर तक मास्क पहनना जारी रखा जाए. दिल्ली पुलिस आयुक्त ने मास्क पहनने की अनिवार्यता के संबंध में स्पष्ट निर्देश देने को कहा.

मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि अब एक ‘स्वयंभू अनुशासन प्रणाली’ लागू करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जनता अब अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ है. राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी बैठक में मास्क पहनने की अनिवार्यता के नियम में ढील देने पर जोर दिया.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर सरसरी तौर पर सहमति बनी कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के वास्ते उचित व्यवहार के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क पहनने की अनिवार्यता संबंधी नियम को महामारी अधिनियम के तहत 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे.

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