हेट स्पीच मामले में सजा के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द

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समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 29अक्टूबर। समाजवादी पार्टी और आजम खान को बड़ा झटका लगा है. सपा के कद्दावर नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा के बाद विधायकी से भी हाथ धोना पड़ा है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है. एक दिन पहले ही रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. रामपुर कोर्ट ने इसके साथ-साथ आजम खान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

क्या कहता है नियम?
नियम के अनुसार MP/MLA को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) समाप्त हो जाएगी.

आजम खान का क्या है मामला
आजम खान पर साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्‍तेमाल करने और जिला प्रशासन के वरिष्‍ठ अधिकारियों को भला-बुरा कहकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. खान के इस बयान का वीडियो भी वायरल हुआ था.

भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने मामले की थाने में शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था. पुलिस की पड़ताल के बाद यह मामला रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में पहुंच गया था.

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