वाहन चलाने से पहले जान लें नए ट्रैफिक नियम, नही तो देना पडे़गा भारी जुर्माना

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7नवंबर। यदि आपके वाहन के सभी दस्तावेज सही हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको जांच करने के लिए रोकती है और आप उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको 2000 रुपए का Challan भरना पड़ सकता है।

ट्रैफिक नियम में काफी बदलाव हुआ जिसके अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ गाड़ी के कागजात चेक करते समय या किसी भी तरह से बदतमीजी करते हैं तो नियम 179 एमवीए के मुताबिक उसे आपका 2000 रुपये का चालान काटने का अधिकार है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदला हुआ मोटर व्हीकल एक्ट काफी कुछ साफ संकेत देता है. जिसके अनुसार अब केवल आपके पास कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और दोपहिया वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट पहनना इस बात का गवाह नहीं है कि आप यातायात कानून का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं।

इन सबके बाद कारण जानना भी जरूरी है कि आखिर इतना होने के बाद भी दोपहिया वाहन चालकों का चालान क्यों काटा जा सकता है? दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट 179 MVACT की एक धारा है। जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि दुपहिया वाहन चालक के पास भले ही सारे दस्तावेज मौजूद हों. इसके बाद भी अगर कोई वाहन चालक सड़क पर ट्रैफिक पुलिस से उलझ जाता है।

ट्रैफिक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई
फिर भी इस धारा के तहत सड़क पर झगड़ा करने वाले चालक का 2 हजार रुपये का चालान काटने का अधिकार यातायात पुलिस के पास है. हालांकि, अगर कोई चालक यातायात पुलिस के इस फैसले से असंतुष्ट है तो वह काटे गए चालान के खिलाफ अपील के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। फिर कोर्ट तय करेगी कि चालान काटने वाले ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी में कौन सही है और कौन गलत। चालान को पूरी तरह से माफ करने, चालान की राशि को आधा करने या चालान की राशि बढ़ाने का अधिकार ट्रैफिक कोर्ट (Traffic Court) के पास होगा. कोर्ट का आदेश वाहन मालिक और यातायात पुलिस के लिए सर्वोपरि होगा।

अब से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी के तहत काटे Challan
यहां यह भी बताना जरूरी है कि अब तक दोपहिया वाहन चालक सिर पर हेलमेट लगाकर ट्रैफिक पुलिस की आंखों में धूल झोंकते थे। उस हेलमेट का इस्तेमाल दुर्घटना के समय क्लिप को सिर पर (जो चालक के गले में होता है) पकड़ने के लिए नहीं किया गया था। यह कहकर कि क्लिप से उसके या उसके (चालक) के गले में दर्द होता है। अब यह काम नहीं करेगा।

अब अगर कोई दुपहिया वाहन चालक हेलमेट की वह क्लिप नहीं लगाता। तब भी ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये का चालान काट सकती है। यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी के तहत काटा जाएगा। धारा 194डी के तहत ट्रैफिक पुलिस दोपहिया वाहन चालक का चालान काट सकती है, भले ही उसका हेलमेट स्थानीय बना हो (घटिया गुणवत्ता का बना हो)। फिर भी 1000 रुपये का ही चालान काटा जाएगा।

जानिए किन कारणों से काटा जा सकता है चालान?
मतलब हेलमेट पहनने से अब काम नहीं चलेगा। न ही वाहन के दस्तावेज पूरे करने से आपका Challan भी नहीं बचेगा। अब अगर आपने बेहतर हेलमेट और नियमों के अनुसार नहीं पहना/पहन लिया है। या फिर आप सड़क पर ट्रैफिक पुलिस से खुलकर झगड़ा करेंगे। तब भी आपका चालान कानूनी रूप से काटा जा सकता है।

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