सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की अपील, निर्वाचन रद्द मामले में नहीं मिली राहत

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समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 7नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने अब्दुल्ला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने चुनाव में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. दरअसल हाई कोर्ट ने भी अब्दुल्ला आजम के विधायक के तौर पर चुनाव रद्द करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द ही रहेगा. अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा से चुनाव जीते थे. आरोप है कि नामांकन भरने के दौरान उनकी उम्र 25 साल से कम थी.उम्र कम होने के कारण वे विधानसभा का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया था.

क्या है पूरा मामला
साल 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किए थे. यहां वे चुनाव भी जीत गए थे. आरोप है कि नामांकन के दौरान उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण लगाकर चुनाव लड़ा था. जबकि उनकी उम्र 25 साल से कम थी. उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला की जन्म तिथि शैक्षणिक प्रमाण पत्र और नामांकन पत्र में दर्शाए गए जन्मतिथि से भिन्न है. उनका कहना था कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का जन्मदिन एक जनवरी 1993 है जबकि बर्थ सर्टिफिकेट 30 सितंबर 1990 का है. जांच में यह फर्जी पाया गया था.

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