समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22दिसंबर। सरकार ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 95 प्रतिशत से अधिक भुगतान 15 दिनों के भीतर किया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देय होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के बाद मुआवजे के भुगतान में कोई भी देरी मजदूरी के भुगतान में देरी के समान ही मानी जाएगी।
राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उचित सत्यापन के बाद मुआवजे का भुगतान करेगी और विलंबित भुगतान के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों या एजेंसियों से इसकी वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।