बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी मामलें में हस्तक्षेप से किया इंकार

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समग्र समाचार सेवा
मुंबई , 27दिसंबर।आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। दोनों ने कोर्ट में उस एफआईआर को चुनाैती दी थी जो इन दोनों के खिलाफ दर्ज हुई थी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कोचर दंपति को वैकेशन के बाद अदालत के फिर से खुलने पर रेगुलर बेंच से संपर्क करने के लिए कहा है।

इसके साथ ही कोचर्स को तुरंत राहत नहीं मिली और अदालत ने उन्हें 2 जनवरी को नियमित कोर्ट में अपील करने को कहा है। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप को कर्ज दिए जाने में अनियमितताएं बरतने को लेकर बीते हफ्ते गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने वीडियोकॉन के मालिक वेणूगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया है। चंदा कोचर और उनके पति ने कोर्ट से कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून  के तहत बिना किसी मंजूरी के उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई के एक न्‍यायालय ने आईसीआईसी बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंक की पूर्व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के अध्‍यक्ष वेणुगोपाल धूत को 28 दिसम्‍बर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है।

 

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