सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, बोले- कोई भी पढ़ा-लिखा आदमी…
गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर कई सवाल सवाल दागे।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश स्तब्ध है क्योंकि हम जनतंत्र में रहते हैं। यहां प्रश्न पूछने और जानकारी मांगने की आजादी होनी चाहिए। किसी का कम पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है। किसी का अनपढ़ होना गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है। अपने घर की परिस्थितियों की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं, जो नहीं पढ़ पाते।
केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज लोगों में बहुत बेचैनी है, लोग जल्दी से तरक्की चाहते हैं। 21वीं सदी का युवा महंगाई से छुटकारा और रोजगार चाहता है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा-लिखा होना बहुत जरूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे-तीसरे दिन ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे- एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गै स से चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा-लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज को रेडार नहीं पकड़ पाएगा। जिसने भी सुना उसे लगा कि ये क्या बात है।
केजरीवाल बोले कि ये बात युवाओं ने सुनी तो उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री को विज्ञान के बारे में कितनी कम जानकारी है।
गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना
प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था।
क्या है मामला?
बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था।
साल 2016 के अप्रैल में तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी को दी डिग्रियों के बारे में सीएम केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था। इसके तीन महीने बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब यूनिवर्सिटी ने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की।
सीआईसी का यह आदेश सीएम केजरीवाल की तरफ से आचार्युलु को लिखे गए पत्र के बाद आया था, जिसमें कहा गया है कि उन्हें सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और आश्चर्य है कि आयोग पीएण मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी को छिपाना क्यों चाहता है?