समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9मई।सुप्रीम कोर्ट (SC) 15 मई को केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें विवादित बहुभाषी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष याचिका रखी।
यह पूछे जाने पर कि क्या उच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई आदेश जारी किया था, सिब्बल ने कहा कि उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
पीठ ने कहा, ‘हम इसे सोमवार (15 मई) को रखेंगे।’
5 मई को, उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।
उच्च न्यायालय ने निर्माताओं के इस कथन पर ध्यान दिया कि वे एक ‘अपमानजनक टीज़र’ को बनाए रखने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें एक बयान है कि केरल की ‘32,000 महिलाओं’ का धर्मांतरण किया गया और वे एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गईं।
इसने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म की जांच की है और इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त पाया है।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि निर्माताओं ने फिल्म के साथ एक डिस्क्लेमर प्रकाशित किया है जो विशेष रूप से कहता है कि यह काल्पनिक और घटनाओं का एक नाटकीय संस्करण है और फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं की सटीकता या तथ्यात्मकता का दावा नहीं करती है।
अदा शर्मा, योगिता बिहानी अभिनीत ‘द केरला स्टोरी’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।