समग्र समाचार सेवा
रामपुर, 15जुलाई। रामपुर हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार पाए जाने के बाद 2 साल की सजा सुना दी है. आजम खान के खिलाफ 171 G और धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चला. सपा (SP) नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजादनगर में दर्ज हुआ था. आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था. ये मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था. तब आजम खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे.
आजम खान को 2 साल की सजा
बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई है. इससे पहले शुक्रवार को ही आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा यूपी सरकार ने वापस ले ली थी. आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. आजम खान रामपुर नगर से दस बार विधायक रह चुके हैं. यूपी सरकार का कहना है कि अब इसकी जरूरत नहीं है. सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद आजम खान के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी हटा लिए गए.
आजम की सुरक्षा भी हटाई गई
रामपुर के एएसपी डॉक्टर संसार सिंह ने कहा कि ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा के तहत आजम खान को 3 सशस्त्र पुलिसकर्मी दिए गए थे. उनके आवास पर भी गार्ड तैनात थे. आजम खान की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को वापस रामपुर पुलिस लाइन में बुला लिया गया है.
10 बार विधायक रह चुके हैं आजम खान
जान लें कि दिग्गज सपा नेता आजम खान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 10वीं बार रामपुर नगर की सीट से जीत हासिल की थी. विधायक चुने जाने पर आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था. फिर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में अक्टूबर, 2022 में दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था.