ज्ञानवापी केस : वाराणसी की अदालत से हिंदू पक्ष को बड़ी जीत, इन शर्तों के साथ ASI सर्वे को दी मंजूरी

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समग्र समाचार सेवा 
लखनऊ , 21 जुलाई। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत से हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है. कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में विवादित हिस्से को छोड़कर सभी जगह ASI सर्वे की मंजूरी दे दी है. ऐसे में शिवलिंग वाले क्षेत्र यानी वुजुखाने के अलावा अन्य क्षेत्र का सर्वे किया जा सकेगा. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील को सही माना. कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

ज्ञानवापी और आदि विश्वेश्वर मामलों के विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के जनपद न्यायाधीश ए के विश्‍वेश ने यह फैसला सुनाया. मिश्रा ने बताया कि एके विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है. विश्‍वेश की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक जांच कराने की मांग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. मुस्लिम पक्ष ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि ASI सर्वेक्षण से परिसर को नुकसान हो सकता है.

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