SC ने आपराधिक मानहानि के मामले में अपनी सजा को अंतरिम रूप से निलंबित किये जाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुरोध पर विचार करने से किया इनकार

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समग्र समाचार सेवा 
नई दिल्ली, 21 जुलाई।SC ने आपराधिक मानहानि के मामले में अपनी सजा को अंतरिम रूप से निलंबित किये जाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष न्‍यायालय आज कांग्रेस नेता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम पर टिप्पणी से संबंधित मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्‍यायालय ने राहुल गांधी की ओर से दोषसिद्धि के अंतरिम निलंबन के लिए वरिष्ठ अधिवक्‍ता ए.एम. सिंघवी और प्रसन्ना एस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। न्‍यायमूर्ति बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने इस संबंध में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।

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