समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2सितंबर। OTT यानी Over The Top. अब OTT पर तंबाकू से जुड़ी चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर COTPA कानून शुक्रवार को लागू हो गया. अब से सिनेमा हॉल की तरह सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को वेबसीरीज और फिल्मों में तंबाकू से जुड़ी चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है.आपको बता दें, Health Ministry ने 31 मई को अधिसूचना जारी किया था. इसमें कहा गया था कि 1 सितंबर से COTPA कानून को लागू किया जाएगा.
COPTA का फुल फॉर्म है- Rules under the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003. दरअसल, भारत में सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री और उसके सेवन को लेकर 2003 में एक कानून बनाया गया था. इस कानून का नाम है सिगरेट एंड अदर टौबेको प्रोडक्ट एक्ट, जिसे ‘COTPA’ भी कहते हैं.
इस कानून के तहत पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने, तंबाकू प्रोडक्ट के विज्ञापन, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट बेचने, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू प्रोडक्ट बेचने पर रोक है.
कानून का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है. ये कानून 18 साल से कम के बच्चे के सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाता है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, OTT प्लेटफॉर्म्स को अब से वेबसीरीज और फिल्म की शुरुआत और Mid में कम से कम 30 सेकंड के लिए Anti Tobacco Awareness वाले वीडियो दिखाने होंगे. इसके साथ ही “तंबाकू से कैंसर होता है” या “तंबाकू जानलेवा है” जैसे डिस्क्लेमर दिखाने होंगे.
अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म इन नियमों का उल्लंघन करता तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति सू मोटो लेकर या किसी शिकायत पर कार्रवाई करेगी.