समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3अक्टूबर। वीडी सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में उत्तर प्रदेश की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पिछले साल महाराष्ट्र में भारत जोड़ो रैली के दौरान राहुल गांधी ने वीडी सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई थी.
क्या है पूरा मामला?
सेशन जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने एक वकील नृपेंद्र पांडे की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया. पांडे ने शुरू में सावरकर पर टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एक आवेदन के साथ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था. पांडे ने पिछले साल 17 नवंबर को कथित तौर पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर शिकायत दर्ज की, जिसमें कांग्रेस नेता ने सावरकर को अंग्रेजों का सहयोगी बताया था और आगे कहा था कि सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलता था.
पांडे की शिकायत में ये भी दावा किया गया कि महात्मा गांधी ने पहले सावरकर को देशभक्त के रूप में मान्यता दी थी. हालांकि, राहुल गांधी के बयान सावरकर के खिलाफ अनुचित विचार फैलाकर सामाजिक कलह और दुश्मनी पैदा कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता (पांडेय) को काफी मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई.
पांडे ने कहा कि ये टिप्पणियां समाज में नफरत भड़काने के इरादे से की गई थीं. जून 2023 में, एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने पांडे की शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद पांडे ने इसे सत्र अदालत के समक्ष चुनौती दी. हालांकि सत्र अदालत ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करने का निर्णय लिया. इसके अलावा सत्र अदालत ने मामले को लखनऊ में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एमपी-एमएलए अदालत में ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 1 नवंबर 2023 को होनी है.