समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7अक्टूबर। शराब बनाने का काम आने वाले ‘शीरा’ से माल एवं सेवा कर (GST) 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. शीरा पर जीएसटी को लेकर बड़ी छूट दी गई है. GST परिषद ने पीने योग्य एल्कोहल पर कर से छूट दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि शीरा पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है. इससे गन्ना किसानों को होगा फायदा होगा. छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टीएस सिंह देव (TS Singh Deo) ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (ENL) पर जीएसटी लगता रहेगा.
जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद टीएस सिंह देव ने संवाददाताओं से कहा, “ENA (पीने वाले एल्कोहल) के मानवीय प्रयोग पर उसे जीएसटी से छूट जाएगी और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाएगा.” उन्होंने कहा कि गन्ने से बनने वाले और एल्कोहल के लिए कच्चे माल की तरह उपयोग किए जाने वाले शीरा पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की जाएगी.
देव ने कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित जीएसटी चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी डिमांड नोटिस भेजे जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा, “इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (कर मांग नोटिस) पर चर्चा हुई. चूंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. (जीएसटी परिषद की) चेयरपर्सन ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी.”
क्या होता है शीरा
शीरा (Molasses) एक मोटा द्रव होता है, जो गन्ने के रस से या चुकन्दर से शक्कर बनाते समय प्राप्त होता है. शीरा या मोलासिस को गन्ने के रस से बनाया जाता है. ये गुड़ और गन्ने के रस के बीच का भाग है. इसमें गुड़ की गुण होते हैं, लेकिन यह गुड़ की तरह जम नहीं पाता है. यह तरल पदार्थ के रूप में या द्रव रूप में होता है. इससे दारू भी बनाई जाती है. सिरा से एल्कोहल बनाने के लिए छत्तीगढ़ के कबीरधाम जिले में एथेनॉल प्लांट भी लगाया गया है.