आप नेता सत्येंद्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 14दिसंबर। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक के लिए बढ़ा दी है. सत्येंद्र जैन फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं.
CJI ने जमानत पर सुनवाई स्थगित करने से किया इनकार
इससे पहले CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार किया. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे. जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया था कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित किया जाए.
Supreme Court extends the interim bail to AAP leader Satyendar Jain till January 8, 2024 in a money laundering case.
(File photo) pic.twitter.com/r3q9RoN2Io
— ANI (@ANI) December 14, 2023
मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं सत्येंद्र जैन
सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थीं और अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं. वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘हम स्थगन का अनुरोध करते हैं. अगर आप (CJI) एक बार मामले के कागजात देख लेते.’
इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘संबंधित न्यायाधीश मामले को देख रहे हैं और मैं उनके समक्ष सूचीबद्ध मामले में कोई दखल नहीं दूंगा. जिन न्यायाधीश के पास मामला है वे इस पर निर्णय लेंगे. मैं नहीं ले सकता. मैं निर्णय नहीं ले सकता.’ मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री को चिकित्सकीय आधार पर 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है.