समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11मार्च। कांग्रेस ने टैक्स पेनल्टी केस में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को चुनौती दी.
वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष यह याचिका पेश की. तन्खा ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि कांग्रेस के खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी गयी है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि अगर याचिका क्रम में है तो उसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए. पिछले सप्ताह, आयकर अपीलीय अधिकरण ने विगत वर्षों के ‘टैक्स रिटर्न’ में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया था.
पार्टी ने पहले कहा था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का अधिकरण का आदेश ‘‘लोकतंत्र पर हमला’’ है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है. अधिकरण ने यहां आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी.
वहीं, कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने अधिकरण के फैसले पर कहा था कि हम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से निराश हैं. उन्होंने 20 प्रतिशत जुर्माने के भुगतान पर राहत देने में अपनी ही मिसाल का पालन नहीं किया है, और वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी को, जो अब आम चुनाव लड़ने की कगार पर है. पार्टी सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी के पास अब लोकसभा चुनाव के दौरान या अपने दैनिक कामकाज के लिए खर्च करने के लिए कम धन बचा है.