अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के पूर्व एमएलए को लगाई फटकार

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 8अप्रैल। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की संदीप कुमार की याचिका को 10 अप्रैल तक टाल दिया. केजरीवाल तिहाड़ जेल में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.

इससे पहले 4 अप्रैल को कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत पसंद थी. आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने याचिका लगाई थी.

हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा?
पीठ ने इसी तरह की एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता ऐसी कोई कानूनी बाधा दिखाने में विफल रहा है, जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद संभालने से रोकती हो. यह देखा गया कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी और इस मुद्दे को देखना राज्य के अन्य अंगों का काम था.

‘प्रचार के लिए लगाई याचिका’
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका ‘‘प्रचार’’ के लिए दायर की गई थी और याचिकाकर्ता भारी जुर्माना लगाए जाने का हकदार है. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, ‘यह सिर्फ प्रचार के लिए है’

उन्होंने कहा, ‘कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इसी तरह के मामलों को सूचीबद्ध कर चुके हैं और उनका निपटारा कर चुके हैं, इसलिए इस याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए.’ न्यायमूर्ति प्रसाद ने याचिका को दूसरी पीठ में भेजने के बाद कहा, ‘मैं भारी जुर्माना लगा देता.’

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