पता चल गया किसकी थी आइसक्रीम में मिली कटी उंगली, मुंबई पुलिस ने खोला राज

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19 जून। मुंबई में बीते दिनों आइसक्रीम में एक मानव उंगली मिलने से काफी हड़कंप मचा था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कंपनी की काफी आलोचना भी हुई थी. अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है. पुलिस ने इस केस में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि युम्मो आइसक्रीम की पुणे फैक्ट्री के एक कर्मचारी को एक दुर्घटना में उंगली में चोट लग गई थी. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि मलाड पश्चिम के एक 26 वर्षीय डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उसे हाल ही में एक आइसक्रीम कोन में मानव उंगली मिली थी. पुलिस ने पाया कि जिस दिन दुर्घटना हुई थी उस दिन आइसक्रीम पैक की गई थी. हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आइसक्रीम में मिली उंगली उसी शख्स की है या नहीं. इसका पता लगाने के लिए जांच टीम ने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे हैं.

ऑनलाइन मंगाया था आइसक्रीम
पुलिस का कहना है कि NDA रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि आइसक्रीम में मिली उंगली पुणे फैक्ट्री में हादसे का शिकार हुए कर्मचारी की है, या नहीं. आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले मुंबई के एक डॉक्टर ब्रेंडन फेराओ (26) ने कहा कि वह ऑनलाइन ऑर्डर की गई फ्रोजन डेजर्ट में मांस का एक टुकड़ा, जाहिर तौर पर कटा हुआ मानव अंगूठा देखकर हैरान रह गए. पुलिस ने बताया कि घटना 12 जून दोपहर को हुई, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अपनी कानूनी शिकायत में ब्रेंडन फेराओ ने कहा कि उन्होंने एक ई-कॉमर्स ऐप के जरिए युम्मो कंपनी से बटरस्कॉच आइसक्रीम कोन ऑर्डर किया था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोपहर के भोजन के बाद आइसक्रीम खाते समय ब्रेंडन को मांस का एक टुकड़ा मिला जिसमें नाखून भी लगा हुआ था. जाहिर तौर पर देखने पर वो एक मानव उंगली लग रही थी.

फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया मास का टुकड़ा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंडन फेराओ ने इसके बाद आइसक्रीम कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसकी शिकायत करके मामला उठाया. हालांकि कंपनी की ओर से कोई उचित जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने मांस के टुकड़े को बर्फ की थैली में रखा और मलाड पुलिस स्टेशन गया, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने युम्मो आइसक्रीम कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 272 (बिक्री के लिए इच्छित खाद्य या पेय में मिलावट), 273 (हानिकारक खाद्य और पेय की बिक्री) और 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) के तहत मामला दर्ज किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘मांस का टुकड़ा, जिसके मानव उंगली का टुकड़ा होने का संदेह है, यह पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है कि क्या यह मानव शरीर का हिस्सा है.’

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