समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 21जून। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जनानत दे दी है. दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था. इस दौरान विशेष जज न्याय बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी.
Delhi excise policy case | Rouse Avenue court allows the bail application of CM Arvind Kejriwal and grants bail to him on a bail bond of Rs 1 lakh
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— ANI (@ANI) June 20, 2024
एक दिन पहले ED ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी. ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी (AAP) कोई अपराध करती है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा. ईडी ने कहा कि जब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था तब आप को बतौर आरोपी नामजद नहीं किया गया था.
ईडी ने विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु से कहा, ‘केजरीवाल ने रिश्वत मांगी. उन्होंने 100 करोड़ रुपये रिश्वत की मांग की. केजरीवाल ने ‘आप’ के लिए चंदा मांगा. केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी. आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह अपराध के दोषी नहीं हैं. यदि आप कोई अपराध करती है तो उसके प्रभारी व्यक्ति को ही दोषी माना जाएगा.’ उसने कहा, ‘अब आप को आरोपी बनाया गया है. केजरीवाल (पार्टी के ) आचरण के लिए जिम्मेदार हैं.’