समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22जून। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उन विश्वविद्यालयों की एक अद्यतन सूची जारी की है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के तहत लोकपाल नियुक्त करने में विफल रहे हैं। इस सूची में देश भर के कुल 108 सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 2 डीम्ड विश्वविद्यालय और 47 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
यूजीसी ने पहले 17 जनवरी, 2024 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया गया था जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था। 1 जून, 2024 तक का नवीनतम अपडेट, विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) से उनके लोकपाल नियुक्तियों के बारे में संचार के बाद वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।
यूजीसी ने छात्रों के लिए एक संरचित शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए इन नियुक्तियों के महत्व को दोहराया है। सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों से आग्रह किया जाता है कि वे नियमों का तुरंत पालन करें और निर्दिष्ट ईमेल पतों के माध्यम से यूजीसी को अपनी नियुक्तियों के बारे में सूचित करें।
सूचीबद्ध कुछ उल्लेखनीय विश्वविद्यालयों में डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, असम राजीव गांधी सहकारी प्रबंधन विश्वविद्यालय तथा विभिन्न राज्यों के कई अन्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।
अधिक जानकारी और चूककर्ता विश्वविद्यालयों की पूरी सूची के लिए कृपया यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें या विश्वविद्यालयों की संबंधित श्रेणियों के लिए दिए गए ईमेल पते के माध्यम से यूजीसी से संपर्क करें।
यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष आर. जोशी ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के मानकों और अखंडता को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।
यूजीसी सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अपने नियमों के अनुपालन की निगरानी करता रहता है।