समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9अगस्त। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को शर्त रखते हुए अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।
मनीष सिसोदिया को यह जमानत कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में मिली है। सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जमानत का यह फैसला जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें गवाहों को प्रभावित न करना और जांच में सहयोग करना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली है, हालांकि, उन्हें अभी भी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में काफी हलचल मचा रखी है और इसे लेकर चर्चाएं जारी हैं।