समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13अगस्त। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल होल्ड पर रखने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का नया मसौदा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जारी किया जाएगा। इसके लिए 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार का यह कदम प्रस्तावित कानून में सोशल और डिजिटल मीडिया पर पाबंदियों को लेकर उठी चिंताओं के बीच आया है।
नया ड्राफ्ट बिल जारी किया जाएगा
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 नवंबर 2023 को ड्राफ्ट बिल जारी किया था और इस पर आम जनता और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे थे। मंत्रालय के अनुसार, 15 अक्टूबर तक प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक नया ड्राफ्ट बिल जारी किया जाएगा। प्रारंभिक ड्राफ्ट बिल में प्रिंट मीडिया को छोड़कर अन्य सभी ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेग्यूलेट करने का प्रावधान था।
कंटेट क्रिएटर्स का विरोध
इस विधेयक के मसौदे को लेकर डिजीपब और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ जैसे मीडिया संगठनों ने आलोचना की है। इन संगठनों का कहना है कि इस विधेयक पर डिजिटल मीडिया संगठनों और नागरिक समाज से परामर्श नहीं किया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कंटेट को भी रेग्यूलेट करने का प्रस्ताव है, जिसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और कंटेट क्रिएटर्स ने विरोध किया है।
मसौदा विधेयक के प्रावधान
मंत्रालय ने कहा कि मसौदा विधेयक के एक संस्करण में ऑनलाइन कंटेंट निर्माताओं को ओटीटी और डिजिटल समाचार प्रसारकों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे उन्हें मंत्रालय की सामग्री और विज्ञापन संहिता के दायरे में लाया जा सके। इसके तहत, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक निश्चित संख्या में सब्सक्राइबर होने पर एक शिकायत निवारण अधिकारी और विषय वस्तु मूल्यांकन समिति की नियुक्ति अनिवार्य करने की बात की गई है।
इस विधेयक के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श और सुझावों के आधार पर अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा, जो आगामी दिनों में जारी किया जाएगा।