समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,8 अप्रैल। 2 अप्रैल 2025 को मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसे मुख्यधारा की मीडिया में ज़्यादा जगह नहीं मिली। कोर्ट ने चेन्नई के अल्वारपेट स्थित सेंट मैरी रोड पर सरकारी ‘पोरोम्बोक’ भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए एक कैथोलिक चर्च और 50 फुट ऊँचे ग्रोटो (गुफानुमा संरचना) को गिराने का आदेश दिया। वर्षों की नौकरशाही देरी और जन आक्रोश के बाद आया यह फैसला एक मिसाल है कि किसी भी धर्म से संबंधित धार्मिक स्थलों को कानून के अधीन रहकर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।