एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता खत्म, जानें क्या है मामला

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 5अक्टूबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता मोहम्मद फैजल पी. पी. की दोषसिद्धि को निलंबित करने से केरल हाईकोर्ट के इनकार करने के बाद आज बुधवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया. यह दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है. इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था. हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था.

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया, “केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मद्देनजर, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से सांसद मोहम्मद फैजल पी. पी. को लोकसभा की सदस्यता से उनकी दोषसिद्धि की तिथि, 11 जनवरी, 2023 से अयोग्य घोषित किया जाता है.”

कावारत्ती के सत्र न्यायालय द्वारा फैजल व तीन अन्य को पी. सालेह की हत्या के प्रयास के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद उन्हें (फैजल को) अयोग्य घोषित किया गया था.

केरल हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित किए जाने के दो माह बाद 29 मार्च को फैजल की अयोग्यता रद्द कर दी गई थी. अगस्त 2023 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को केरल हाईकोर्ट के फैसले को “गलत” करार दिया था और राकांपा नेता की सजा को निलंबित करने वाले फैसले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सदस्य के रूप में फैजल की स्थिति को तीन सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा था.

सुरीम कोर्ट ने मामले को वापस हाईकोर्ट भेज दिया था और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाले सांसद के आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने को कहा था. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लक्षद्वीप संसदीय सीट पर कोई उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल में एक वर्ष से भी कम समय बचा है. लोकसभा में अब पांच सीट रिक्त हैं.

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